अटल पेंशन योजना (APY) भारत सरकार के द्वारा असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए पेंशन योजना है। इस योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र में 1000/2000/3000 /4000/5000 रुपए प्रतिमाह की न्यूनतम पेंशन की गारंटी ग्राहकों के द्वारा योगदान के आधार पर दिया जाता है जिसमें भारत का कोई भी नागरिक शामिल हो सकता है।
पात्रता मापदंड
1) ग्राहक की आयु 18 से 40 वर्ष होनी चाहिए।
2) ग्राहक का बचत खाता डाकघर या बचत बैंक में होना अनिवार्य है।
3) ग्राहक का आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
4) ग्राहक का मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
सरकारी अंशदान (government contribution APY)
इस योजना में भारत सरकार का योगदान वित्तीय वर्ष 2015-16 से 2019-20 यानी 5 साल के लिए उन ग्राहकों को उपलब्ध है जो 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 की इसी अवधि के दौरान इस योजना में शामिल होते हैं। जो भारतीय नागरिक आयकर दाता ना हो और किसी भी वैधानिक और सामाजिक सुरक्षा में शामिल नहीं है वह इस योजना का लाभ ले सकते हैं। भारत सरकार का सहयोग दान पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) द्वारा पात्र स्थाई सेवानिवृत्त खाता पेंशन संख्या को केंद्रीय रिकॉर्ड एजेंसी ग्राहक द्वारा वर्ष के लिए सभी किस्मों की भुगतान पोस्ट प्राप्त करने के बाद वित्त वर्ष के अंत में लिए गए ग्राहक के बचत खाता संख्या डाकघर बचत खाते में कुल योगदान का 50% या ₹1000 का अधिकतम अंशदान जमा किया जाएगा।
अटल पेंशन योजना का लाभ
अटल पेंशन योजना में न्यूनतम पेंशन की गारंटी इस प्रकार की होती है कि अगर वास्तविक रिटर्न अंशदान की अवधि के दौरान कम हुआ तो उसकी भरपाई सरकार के द्वारा की जाएगी इस दौरान पेंशन और योगदान पर वास्तविक रिटर्न न्यूनतम पेंशन गारंटी के लिए योगदान की अवधि में रिटर्न की तुलना में अधिक है, तो इस तरह के लाभ ग्राहक के खाते में जमा कराए जाएंगे, जिससे कि ग्राहक को ज्यादा लाभ प्राप्त होगा। सरकार कुल योगदान का 50% या ₹1000 प्रति वर्ष जो भी कम होगा का सहयोग पात्र ग्राहक को करेगी जो इस योजना में 1 जून 2015 से 31 मार्च 2016 के बीच शामिल होते हैं जो किसी भी अन्य सामाजिक सुरक्षा के लाभार्थी नहीं है और पात्र व्यक्ति करदाता भी ना हो। सरकार के सहयोग दान वित्तीय वर्ष 2015-16 से वित्तीय वर्ष 2019 20 तक यानी 5 साल के लिए किया जाएगा।
अटल पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
1) बचत खाता चाहे पोस्ट ऑफिस या बैंक का होना अनिवार्य है।
2) आधार नंबर होना अनिवार्य है।
3) मोबाइल नंबर होना अनिवार्य है।
4) ऑटो डेबिट फार्म।
अटल पेंशन भुगतान विधि
इस योजना में भुगतान प्रार्थी के बचत खाते से मासिक या तिमाही या छमाही या वार्षिक के अनुसार ऑटो डेबिट के माध्यम से होता है इस योजना में प्रार्थी के सुविधा के अनुसार किसी भी कार्य दिवस में पैसे का भुगतान किया जा सकता है।
अटल पेंशन योजना की निकासी
इस योजना में 60 वर्ष की आयु पूरी करने के पश्चात ही पात्र व्यक्ति पेंशन का हकदार होता है ।60 वर्ष की आयु के पश्चात अगर किसी पात्र व्यक्ति की मृत्यु होती है तो उसके नॉमिनी पति या पत्नी को वही पेंशन मिलती है, दूसरी स्थिति में अगर पति और पत्नी दोनों की मृत्यु हो जाती है तो जो भी नॉमिनी होगा उसे संपूर्ण धनराशि एकमुश्त देकर बीमा बंद कर दिया जाएगा।
यदि ग्राहक 60 वर्ष की उम्र से पहले ही वह अपना संपूर्ण पैसा लेना चाहता है तो उसको सरकार का अंशदान का कोई फायदा नहीं मिलेगा उसे केवल उसका ही पैसा और उस पर अर्जित ब्याज वापस कर दिया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
#अटल पेंशन योजना के खाते में नामांकन अनिवार्य है यदि प्रार्थी विवाहित है तो उस स्थिति में पति या पत्नी स्वतः ही नामित हो जाएंगे, परंतु अविवाहित व्यक्ति किसी को भी नॉमिनी बना सकता है किंतु शादी के उपरांत उसे पति या पत्नी की जानकारी देना अनिवार्य है।
#एक ग्राहक के द्वारा एक ही अटल पेंशन योजना खाते को खोला जा सकता है।
#एक ग्राहक वर्ष में एक ही बार पेंशन की धनराशि घटाने या बढ़ाने का विकल्प चुन सकता है।
#यह योजना केवल भारतीय नागरिकों के लिए ही मान्य है।
#इस योजना में शामिल ग्राहक अप्रैल के महीने में ही ऑटो डेबिट जोकि मासिक तिमाही क्षमा ही यह सालाना को बदल सकता है।
~by
Dheerendra Pandey
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