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प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना। pradhanmantri Jeevan Jyoti bima yojana

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना
 पीएमजेजेबीवाईPMJJBY की शुरुआत केंद्र सरकार के द्वारा 9 मई 2015 को किया गया था। यह योजना भारतीय जीवन बीमा निगम और निजी बीमा कंपनियों के द्वारा सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बैंकों के द्वारा भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। इस योजना का लाभ जो भी भारतीय नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष जोकि न्यूनतम तथा 55 वर्ष जोकि अधिकतम है ,को विभिन्न बीमा कंपनियों के द्वारा मिलता है। जिसमें किसी कारण से बीमित व्यक्ति की मृत्यु होने की दशा में उसके परिवार या नामिनी को दो लाख की धनराशि  बीमा कंपनी के द्वारा इस योजना के तहत प्रदान की जाती है।
महत्वपूर्ण बिंदु
1) लाभार्थी की आयु
2) प्रीमियम
3) महत्वपूर्ण दस्तावेज
4) दावा भुगतान
5) परिपक्वता
6) हेल्पलाइन नंबर
                      लाभार्थी की आयु
इस योजना के अंतर्गत पॉलिसी लेने के लिए भारतीय नागरिक जिनकी आयु 18 वर्ष न्यूनतम और 55 वर्ष अधिकतम होनी चाहिए। इस पॉलिसी का उद्देश्य समाज के गरीब ,शोषित और वंचित वर्ग तक बीमा पहुंचाना है।
                          प्रीमियम
एलआईसी/बीमा कंपनी को प्रीमियम -289 रुपए
बीसी/माइक्रो/कारपोरेट/एजेंट के लिए व्यय की राशि-30रुपए
सहभागी बैंक का प्रशासनिक शुल्क का प्रतिपूर्ति-11 रुपए
कुल प्रीमियम (Total premium)-330रुपए
           महत्वपूर्ण दस्तावेज(PMJJBY)
1) बीमित व्यक्ति का आधार कार्ड
2) पहचान पत्र
3) बैंक अकाउंट पासबुक
4) मोबाइल नंबर
5) पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
         दावा भुगतान।PMJJBY DEATH CLAIM
इस योजना के अंतर्गत जिस व्यक्ति का बीमा कराया गया है अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके  नामिनि या परिवार को बैंक से संपर्क करना होगा फिर संबंधित बैंक नॉमनी या परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना फार्म और डिस्चार्ज देगा। उसके पश्चात बैंक के द्वारा दिया गया फार्म व मृत्यु प्रमाण पत्र तथा कैंसिल चेक बैंक में जमा करना होगा।
                परिपक्वता (MATURITY)
PMJJBY की परिपक्वता आयु 55 वर्ष है।
#: PMJJBY के लिए व्यक्ति को किसी प्रकार की मेडिकल जांच की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
#: इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑटो डेबिट लागू करवाना अनिवार्य होगा।
#: बीमा करवाने के 45 दिनों के बाद ही जोखिम कवर लागू होता है।
#: बीमित व्यक्ति की मृत्यु के उपरांत दो लाख की धनराशि नामिनी या परिवार को दी जाती है।
#: इस योजना का इनरोलमेंट अवधि 1 जून से 31 मई तक है।
#: बैंक अकाउंट बंद होने की दशा में क्लेम नहीं मिलेगा।
#: बैंक अकाउंट में प्रीमियम की धनराशि ना होने पर बीमा 
 समाप्त हो जाएगा।
#: एक व्यक्ति केवल एक ही इंश्योरेंस कंपनी या एक ही बैंक से इस योजना का लाभ ले सकता है।
  टोल फ्री नंबर :- 1800 180 1111/1800 11 0001
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                                      ~  by
                                            Dheerendra pandey

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